मिलक। क्षेत्र के हरसू नगला निवासी सतीश कुमार ने आरोप लगाया कि उसने थाना केमरी स्थित कऊवा मार्ग निवासी वकील अहमद, शफीक अहमद, भूरा, महबूब, शकील अहमद और निसार अहमद से एक ट्रक 23.75 लाख में खरीदा था।
उसने आरोपियों के खातों में 18.60 लाख रुपये जमा कर दिए। शेष 5.15 लाख रुपये ट्रक उसकी सुपुर्दगी के समय देने की बात कही थी। उन्होंने ट्रक नहीं दिया और न ही रुपये वापस किए।
आरोपियों ने उसके साथ धोखाधड़ी की है। न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने सभी छह आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी सहित संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई है। संवाद