सांसद आजम खां को कोर्ट से यतीमखाना प्रकरण के एक और मुकदमे में जमानत मिल गई है। वहीं उनके पुत्र अब्दुल्ला आजम के दो-दो पैन कार्ड होने के मामले में दर्ज मुकदमे में कोर्ट ने दोनों की जमानत याचिका खारिज कर दी। कूटरचित दस्तावेज के आधार पर पासपोर्ट बनवाने के आरोप में दर्ज मुकदमे में अब्दुल्ला की जमानत याचिका भी कोर्ट ने खारिज कर दी।
बुधवार को कोर्ट में सांसद आजम पर दर्ज मुकदमों में जमानत की याचिका पर सुनवाई थी। कोर्ट ने यतीमखाना प्रकरण एक मुकदमे में आजम खां को जमानत दे दी। इस प्रकरण के दो मुकदमों में मंगलवार को उनको जमानत मिली थी। इसके अलावा उनके पुत्र अब्दुल्ला के दो पैन कार्ड होने के मामले में कोर्ट ने आजम खां की जमानत याचिका खारिज कर दी।
इसी तरह से उनके पुत्र अब्दुल्ला की ओर से कूटरचित दस्तावेज के आधार पासपोर्ट बनवाने और दो-दो पैन कार्ड होने के आरोप में दर्ज मुकदमों में जमानत की याचिका लगाई गई थी। सुनवाई के बाद प्रभारी एडीजे-6 धीरेंद्र कुमार की कोर्ट ने अब्दुल्ला आजम की दोनों जमानत याचिका खारिज कर दी। अधिवक्ता संदीप सक्सेना ने बताया कि पासपोर्ट और पैन कार्ड के मामले में कोर्ट नेे अब्दुल्ला जमानत याचिका खारिज कर दी है।
अब्दुल्ला के दो पैन कार्ड के मामले में आजम खां पर दर्ज मुकदमे में भी कोर्ट ने जमानत नहीं दी है। वहीं यतीमखाना प्रकरण के एक मुकदमे में कोर्ट ने सांसद को जमानत दे दी है।