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Azam Khan: आजम-अब्दुल्ला ने सेशन कोर्ट से मांगी जमानत, रिपोर्ट तलब; 26 अक्तूबर को सुनवाई

Fri, 20 Oct 2023 10:49 PM IST
अनुज कुमार अमर उजाला नेटवर्क, रामपुर

सार

सपा के वरिष्ठ नेता आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खां ने अब स्थायी जमानत के लिए एमपीएमएलए सेशन कोर्ट की शरण ली है। कोर्ट ने इस पर रिपोर्ट तलब की है। कोर्ट अब इस मामले की अगली सुनवाई 26 अक्तूबर को करेगी।
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आजम खां, अब्दुल्ला आजम और तंजीम फात्मा - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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जौहर यूनिवर्सिटी से पालिका की सफाई मशीन बरामद होने के मामले में सपा के वरिष्ठ नेता आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खां ने अब स्थायी जमानत के लिए एमपीएमएलए सेशन कोर्ट की शरण ली है। उन्होंने अपने अधिवक्ता के माध्यम से कोर्ट में जमानत के लिए याचिका दायर की है। कोर्ट ने इस पर रिपोर्ट तलब की है। कोर्ट अब इस मामले की अगली सुनवाई 26 अक्तूबर को करेगी।

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जौहर यूनिवर्सिटी से बरामद हुई थी रोड क्लीनर मशीन
सपा के पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम के दोस्त सालिम और अनवार की निशानदेही पर पुलिस ने पिछले साल सितंबर में जौहर यूनिवर्सिटी से रामपुर नगर पालिका की रोड क्लीनर मशीन बरामद की थी। यह मशीन यूनिवर्सिटी कैंपस में दबाई गई थी। इस मामले में भाजपा नेता बाकर अली खां की ओर से सपा के वरिष्ठ नेता आजम खां, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम व अनवार व सालिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। इस मामले में पुलिस विवेचना कर चुकी है और चार्जशीट भी कोर्ट में दाखिल कर चुकी है। 

आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम ने किया सरेंडर
इस मामले में आरोपी अनवार व सालिम को जमानत मिल चुकी है, जबकि सपा के वरिष्ठ नेता आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम ने अग्रिम जमानत के लिए एमपीएमए़लए कोर्ट में अर्जी लगाई थी जो कि खारिज की जा चुकी है। 18 अक्तूबर को दो जन्म प्रमाण पत्र मामले में सजा होने के बाद सपा नेता आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम ने इस मामले में भी सरेंडर कर दिया था।

इस मामले में उनका वारंट बनने के बाद कस्टडी में ले लिया गया था। जेल में बंद आजम और अब्दुल्ला ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से एमपीएमएलए कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की, जिस पर सुनवाई हुई। एडीजीसी सीमा राणा ने बताया कि कोर्ट ने आपराधिक इतिहास तलब किया है। इस मामले की अगली सुनवाई 26 अक्तूबर को होगी।
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आजम से जुड़े यतीमखाना मामले में इंस्पेक्टर और दरोगा ने दी गवाही
यतीमखाना बस्ती को खाली कराने के छह मामलों में शुक्रवार को सुनवाई हुई। इस दौरान दो मुकदमों में इंस्पेक्टर और दरोगा ने कोर्ट में पेश होकर अपनी गवाही दी। इस मामले में सपा नेता आजम खां भी आरोपी हैं।

दो जन्म प्रमाणपत्र के मामले में जेल में बंद हैं आजम
सपा शासन में यतीमखाना बस्ती को खाली कराने के लिए यहां के लोगों से मारपीट, लूटपाट, डकैती व चोरी के आरोप लगे थे। इस मामले में 2019 में शहर कोतवाली में 12 मुकदमे दर्ज किए गए थे, जिसमें सपा नेता आजम खां समेत कई लोग नामजद थे। यह सभी मामले कोर्ट में विचाराधीन हैं। 

नवंबर में होगी सुनवाई
शुक्रवार को इस मामले से जुड़े छह मुकदमों में सुनवाई हुई। यह सुनवाई एमपीएमएलए सेशन कोर्ट में हुई। सेशन कोर्ट में दो मामलों में गवाह इंस्पेक्टर आरके शर्मा व दरोगा जाकिर अली की ओर से गवाही दी गई। एडीजीसी सीमा राणा के अनुसार दो की मुख्य परीक्षा पूरी हो चुकी है। कोर्ट ने जिरह के लिए एक नवंबर की तारीख निर्धारित की है।
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