रामपुर। सपा के पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम के दो पैन कार्ड मामले में बुधवार को कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने कोर्ट में रिकाॅर्ड तलब करने के लिए प्रार्थनापत्र दिया। जिस पर अभियोजन की ओर से आपत्ति के लिए समय मांगा गया। इस मामले की अगली सुनवाई 24 दिसंबर को होगी। सुनवाई के दौरान आजम खां और अब्दुल्ला वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग के जरिये कोर्ट में पेश हुए।
सपा के पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम के दो पैन कार्ड रखने का मामला सिविल लाइंस थाने में भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने वर्ष 2019 में दर्ज कराया गया था। जिसमें सपा नेता आजम खां को भी नामजद किया गया था। यह मामला एमपी-एमएलए कोर्ट में विचाराधीन है। इस मामले में बुधवार को सुनवाई हुई।
सीतापुर जेल से सपा नेता आजम खां और हरदोई जेल से उनके बेटे अब्दुल्ला आजम वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग के जरिये कोर्ट में पेश हुए। कोर्ट में उनके अधिवक्ता ने हाईकोर्ट में दाखिल रिकाॅर्ड तलब करने के लिए प्रार्थनापत्र दिया। इस पर अभियोजन की ओर आपत्ति दाखिल करने के लिए समय मांगा गया। भाजपा विधायक के अधिवक्ता संदीप सक्सेना ने बताया इस मामले की अगली सुनवाई 24 दिसंबर को होगी।
कोर्ट नहीं पहुंचे तहसीलदार, वारंट जारी
हमसफर रिसोर्ट मामले में गवाही के लिए अलीगढ़ में तैनात तहसीलदार केके मिश्रा कोर्ट नहीं पहुंचे जिसपर कोर्ट ने उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है। इस मामले की अगली सुनवाई 10 जनवरी को होगी। यह मामला एमपी-एमएलए कोर्ट में विचाराधीन है।
यमीमखाना प्रकरण में इंस्पेक्टर ने दर्ज कराए बयान
यतीमखाना बस्ती को खाली कराने के मामले में कोतवाली में दर्ज मुकदमे में पुलिस लाइन बिजनौर में तैनात इंस्पेक्टर अनिल कुमार ने अपने बयान दर्ज कराए। सपा नेता आजम खां के अधिवक्ता ने उनसे जिरह की। उनकी गवाही पूरी नहीं हो सकी। अब इस मामले की अगली सुनवाई 19 दिसंबर को होगी। इसी मुकदमे में थाना छजलैट में तैनात वरिष्ठ उपनिरीक्षक जितेंद्र कुमार ने अपने बयान दर्ज कराए। उनकी मुख्य परीक्षा पूरी हो गई है। इस मामले में सपा नेता आजम खां को भी आरोपी बनाया गया है और मुकदमा एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट में विचाराधीन है। आजम खां इस समय सीतापुर जेल में बंद हैं।