रामपुर। सपा नेता आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम के दो पैन कार्ड मामले में कोर्ट में अभियोजन पक्ष की ओर से रूलिंग दाखिल की गई। मामले में सुनवाई पूरी हो चुकी है। 23 मई को कोर्ट इस अपील पर फैसला सुना सकती है।
अब्दुल्ला आजम के दो पैन कार्ड मामले में मजिस्ट्रेट कोर्ट ने हाल ही में आजम खां और अब्दुल्ला आजम को सात-सात साल की कैद और 50-50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी। इस मामले में बचाव पक्ष की ओर से सजा के खिलाफ और अभियोजन पक्ष की ओर से सजा बढ़ाने को लेकर एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट में अपील दायर की गई है।
अपील पर सुनवाई एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट में चल रही है। सजा बढ़ाने से संबंधित अपील पर दोनों पक्षों की बहस पूरी हो चुकी है। मंगलवार को अभियोजन पक्ष की ओर से बचाव पक्ष की दलीलों का जवाब दिया गया था। बुधवार को अभियोजन की ओर से मामले में रूलिंग दाखिल की गई। कोर्ट इस मामले में 23 मई को फैसला सुना सकती है।