बुधवार को सपा नेता आजम खां के बेटे अब्दुल्ला आजम के दो पासपोर्ट और जन्म प्रमाण पत्र मामले में सुनवाई हुई। जन्म प्रमाण पत्र के मामले में गवाही नहीं हो सकी। पासपोर्ट मामले में एक स्कूल के प्रधानाचार्य ने कोर्ट में गवाही दी। लेकिन बचाव पक्ष के अधिवक्ता की जिरह पूरी नहीं हो सकी। अब इस मामले में 16 और जन्म प्रमाण पत्र मामले में 25 अप्रैल को सुनवाई होगी।
सपा नेता आजम खां के बेटे व स्वार विधानसभा क्षेत्र से विधायक अब्दुल्ला आजम के दो पासपोर्ट के मामले में बुधवार को एक स्कूल के प्रधानाचार्य ने कोर्ट में गवाही दी। इस दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने प्रधानाचार्य से जिरह की। उनकी जिरह पूरी नहीं हो सकी है। वहीं, जन्म प्रमाण पत्र के मामले में गवाह कोर्ट पहुंचे, लेकिन गवाही नहीं हो सकी। अब पासपोर्ट के मामले में 16 अप्रैल और जन्म प्रमाण पत्र के मामले में 25 अप्रैल को सुनवाई होगी।
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साल 2019 में भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने सिविल लाइंस थाने में सपा नेता आजम खां के बेटे अब्दुल्ला आजम के खिलाफ दो पासपोर्ट रखने के मामले में मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें विधायक अब्दुल्ला आजम की जमानत कोर्ट द्वारा मंजूर हो चुकी है। जबकि, दो-दो जन्म प्रमाण पत्र के मामले में थाना गंज में वर्ष 2019 में मुकदमा दर्ज हुआ था। जिसमें सपा नेता आजम खां, उनकी पत्नी डॉ. तजीन फात्मा और स्वार-टांडा विधायक अब्दुल्ला आजम को आरोपी बनाया गया था। इस मामले में तीनों की जमानत मंजूर हो चुकी है।
इस मामले की सुनवाई एमपी-एमएलए कोर्ट मजिस्ट्रेट ट्रायल में चल रही है। बुधवार को पासपोर्ट के मामले में एक स्कूल के प्रधानाचार्य गवाही देने के लिए कोर्ट पहुंचे। उन्होंने कोर्ट में गवाही दे दी है। जिसके बाद बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने उनसे जिरह की। उनकी जिरह अभी पूरी नहीं हो सकी है। जबकि, जन्म प्रमाण पत्र के मामले में गवाह तो कोर्ट पहुंचे, लेकिन उनकी गवाही नहीं हो सकी। अब पासपोर्ट के मामले में 16 अप्रैल और जन्म प्रमाण पत्र के मामले में 25 अप्रैल को सुनवाई होगी।