रामपुर। सांसद आजम खां के पुत्र अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाण पत्र के मामले में दर्ज मुकदमे में अब अगली सुनवाई 20 फरवरी को होगी। इस मामले में सांसद आजम खां, उनकी पत्नी विधायक डॉ. तजीन फात्मा और अब्दुल्ला आजम आरोपी हैं। मुकदमे की सुनवाई के दौरान लगातार गैर हाजिर रहने पर कोर्ट ने उनके खिलाफ धारा 82 के तहत कुर्की की मुनादी कराने का आदेश दिया था। पुलिस नौ जनवरी को मुनादी भी करा चुकी है।
भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने सिविल लाइंस कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें भाजपा नेता ने आरोप लगाया था कि अब्दुल्ला आजम के दो-दो जन्म प्रमाण पत्र बनवाए गए हैं। एक प्रमाण पत्र रामपुर नगर पालिका से और दूसरा लखनऊ के अस्पताल से जारी किया गया। इस मामले में पुलिस ने तीनों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी थी। इसकी सुनवाई एडीजे-6 की कोर्ट में चल रही है।कोर्ट में पेश न होने पर तीनों के वारंट,गैर जमानती वारंट और कुर्की के नोटिस जारी हो चुके हैं। पुलिस उनके मुहल्ले में मुनादी भी करा चुकी है। मंगलवार को इस मामले की सुनवाई एडीजे-6 धीरेंद्र कुमार अदालत में थी। सुनवाई के दौरान आजम खां के वकीलों ने तर्क दिया कि इस मामले में आजम खां, तजीन फात्मा और अब्दुल्ला आजम ने अग्रिम जमानत की अर्जी लगा रखी है, जिस पर 15 फरवरी को सुनवाई होनी है। अग्रिम जमानत की अर्जी पर सुनवाई हो जाने के बाद ही इस मामले में अगली सुनवाई की जाए। इसके बाद कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई की अगली तिथि 20 फरवरी निर्धारित कर दी। सहायक शासकीय अधिवक्ता रामौतार सैनी ने बताया कि इस मामले में अगली सुनवाई अब बीस फरवरी को होगी।