अब्दुल्ला आजम के दो पैनकार्ड के मामले में मंगलवार को कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान आयकर अधिकारी विजय कुमार कोर्ट पहुंचे और उन्होंने गवाही दी। उनकी जिरह पूरी नहीं हो सकी है।
रामपुर की स्वार विधानसभा सीट से विधायक अब्दुल्ला आजम के दो पैनकार्ड के मामले में कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान आयकर अधिकारी ने गवाही दी। जिसके बाद बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने उनसे जिरह की। उनकी जिरह पूरी नहीं हो सकी है। अब इस मामले की अगली सुनवाई छह जून को होगी।
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मंगलवार को कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान आयकर अधिकारी विजय कुमार कोर्ट पहुंचे और उन्होंने गवाही दी। बचाव पक्ष के अधिवक्ता द्वारा आयकर अधिकारी से जिरह की गई। उनकी जिरह पूरी नहीं हो सकी है। शासकीय अधिवक्ता अरूण प्रकाश सक्सेना ने बताया कि जिरह पूरी नहीं हो सकी है। अब इस मामले में छह जून को सुनवाई होगी।
वर्ष 2019 में भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने सिविल लाइंस थाने में सपा नेता आजम खां के पुत्र व स्वार विधायक अब्दुल्ला आजम के दो पेनकार्ड के मामले में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने विवेचना के बाद आरोप पत्र दाखिल करते हुए सपा नेता आजम खां और अब्दुल्ला आजम को आरोपी बनाया। इस मामले में आजम खां और अब्दुल्ला आजम दोनों की जमानत मंजूर हो चुकी है। वहीं, इस प्रकरण की सुनवाई एमपी-एमएलए कोर्ट (मजिस्ट्रेट ट्रायल) में चल रही है।