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ट्रेन डकैती के आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज

Mon, 20 Oct 2014 05:33 AM IST
Rampur
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रामपुर। कोर्ट ने कर्मभूमि एक्सप्रेस में डकैती के मामले में जेल में बंद दो आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। यह घटना 29 अगस्त को हुई थी। इसकी रिपोर्ट बिजनौर के गुरमीत सिंह ने जीआरपी में दर्ज कराई थी। जीआरपी ने मामले में दो लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था।
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वारदात में बरेली के सुभाषनगर थाना क्षेत्र के रोदी गांव निवासी किशोर और धर्मेद्र भी शामिल थे। जेल में बंद किशोर और धर्मेंद्र की ओर से जमानत अर्जी कोर्ट में दायर की थी। इस पर प्रभारी जिला जज राजेंदर कुमार ने सुनवाई के बाद फैसला सुनाया। इस दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से शासकीय अधिवक्ता ने दलील दी कि आरोपियों के कब्जे से भारी मात्रा में नगदी, हथियार, मोबाइल व लूटा गया सामान बरामद हुआ है। इसलिए उसकी जमानत याचिका खारिज की जाए। वहीं बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि घटना रात की है और घटना का स्वतंत्र साक्षी नहीं है। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने किशोर और धर्मेंद्र की जमानत याचिका खारिज कर दी।
वहीं दूसरी ओर बिलासपुर में किन्नर कश्मीरा की हत्या के मामले में जेल में बंद तारा उर्फ ताहिरा चेला की जमानत याचिका भी कोर्ट ने खारिज कर दी है। वह दो माह से जेल में बंद है। घटना की रिपोर्ट नगमा चेला ने शालू तारा के खिलाफ दर्ज कराई थी। कश्मीरा की गोली मारकर हत्या की गई थी।
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