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कर्जमाफी के लिए किसानों को एक और मौका, 21 तक करें आवेदन

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रामपुर। प्रदेश सरकार ने फसल ऋण मोचन योजना से वंचित पात्र किसानों को योजना के लाभ के लिए एक और मौका प्रदान किया है। इसके तहत वंचित किसान 21 जनवरी तक ई-डिस्ट्रिक्ट गर्वनेंस सेल के माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज कर आवेदन कर सकते हैं।
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प्रदेश में भाजपा सरकार बनने के बाद लघु और सीमांत किसानों के एक लाख रुपये तक के कर्ज को माफ किए जाने का एलान किया गया था। सरकार ने मार्च 2016 तक ऋण बकाए वाले किसानों का अधिकतम एक लाख रुपये तक का कर्ज माफ करने के आदेश जारी किए। जिसमें जिले में करीब 65 हजार किसानों का कर्ज माफ किया जा चुका है। इसमें एनपीए श्रेणी के किसान भी शामिल हैं। इसके बावजूद लगातार किसान पात्र होते हुए भी उनका कर्ज माफ न किए जाने की शिकायतें मुख्यमंत्री के जन सुनवाई पोर्टल पर करते रहे। इनमें कई किसान ऐसे भी थे जिनके बैंक खाते से आधार कार्ड लिंक नहीं था या अन्य मानक पूर्ण नहीं थे। इससे इन किसानों का कर्ज माफ नहीं हो सका। अब सरकार ने एक बार फिर कर्जमाफी से वंचित पात्र किसानों को मौका प्रदान किया है जिसमें किसान 21 जनवरी तक अपनी शिकायत/आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए किसान को कृषि विभाग की वेबसाइट पर अपना पंजीकरण कराना होगा। इसके बाद कर्जमाफी की वेबसाइट पर सभी आवश्यक दस्तावेज के साथ आवेदन करना होगा। किसान कलेक्ट्रेट स्थित ई-डिस्ट्रिक गर्वनेंस सेल में 21 जनवरी तक अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
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