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हाईकोर्ट ने आजम से मांगा जवाब

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हाईकोर्ट ने आजम से मांगा जवाब
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रामपुर। पूर्व मंत्री आजम खान को रामपुर में आईपीएस अमिताभ ठाकुर के खिलाफ अभद्र शब्दों का प्रयोग करने के मामले में हाईकोर्ट ने जवाब तलब किया है। कोर्ट ने दंडात्मक कार्यवाही रोके जाने का अंतरिम आदेश भी रद्द करने की चेतावनी दी है।
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जस्टिस वीरेन्द्र कुमार द्वितीय की बेंच ने यह आदेश अमिताभ ठाकुर की अधिवक्ता डा. नूतन ठाकुर और आजम के अधिवक्ता ईशान सिंह बघेल के पक्षों को सुनने के बाद दिया। अमिताभ ठाकुर ने सीजेएम कोर्ट में परिवाद दायर कर कहा था कि आजम ने रामपुर में एक प्रेस वार्ता में उन के लिए बेहद अमर्यादित व अनुचित शब्दों का इस्तेमाल किया था। जिस पर सीजेएम लखनऊ संध्या श्रीवास्तव ने जमानती वारंट जारी किया था। आजम इसके विरुद्ध हाईकोर्ट गए थे, जहां उन्हें अंतरिम राहत मिली थी लेकिन उसके बाद उन्होंनें सीजेएम कोर्ट में उपस्थित होना ही बंद कर दिया था जिस पर अमिताभ ने हाईकोर्ट के सामने अपनी आपत्ति रखी थी। नूतन ठाकुर ने प्रेस नोट जारी कर जानकारी दी कि हाईकोर्ट ने बुधवार को इस मामले की सुनवाई करते हुए आजम खां से दस दिन के भीतर जवाब मांगा है। साथ ही कोर्ट ने चेतावनी दी है कि पूर्व में जारी दंडात्मक कार्यवाही को स्थगित करने का अंतरिम आदेश भी रद्द कर दिया जाएगा।
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