जिले से गुजरने वाले हाईवे के किनारे खोली गई शराब की दुकानों को हटवाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके तहत आबकारी विभाग ने दुकानदारों को नोटिस जारी किया है। नोटिस में साफ कहा गया है कि हाईवे से 500 मीटर दूरी पर दुकानों को शिफ्ट किया जाए। ऐसा न करने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है।
यहां पर लखनऊ-इलाहाबाद, बांदा-बहराइच, रायबरेली-कानपुर, रायबरेली-प्रतापगढ़, रायबरेली-फैजाबाद और रायबरेली-सुल्तानपुर राजमार्ग स्थित हैं। इन हाईवों के किनारे करीब 270 शराब की दुकानें संचालित की जाती हैं।
उच्चाधिकारियों के आए आदेश के बाद इन दुकानों को हाईवे के किनारे से हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जिला आबकारी अधिकारी ओपी सिंह का कहना है कि कोर्ट के आदेश पर समस्त दुकानदारों को नोटिस देकर दुकानें हाईवे के किनारे से हटवाने की बात कही गई है। दुकानदार हाईवे से 500 मीटर दूरी पर दुकानें शिफ्ट कर सकते हैं। ऐसा न करने वाले दुकानदारों के खिलाफ जल्द कार्रवाई की जाएगी।