रायबरेली। विधि विश्लेषक प्रयोगशाला की जांच में बादशाह ब्रांड नमकीन में सिंथेटिक कलर मिलने के बाद विक्रेता पर एसीजेएम कोर्ट में प्राथमिकी दर्ज किया गया है। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की टीम ने पिछले साल अप्रैल माह में नमकीन का नमूना जांच के लिए भेजा था। प्रयोगशाला की जांच में नमकीन के नमूने को असुरक्षित घोषित किया गया है। इस प्राथमिकी दर्ज में दुकानदार पर जुर्माने के साथ ही सजा का भी प्रावधान है।
खाद्य सुरक्षा अधिकारी हरेंद्र सिंह ने 22 अप्रैल 2025 को भदोखर थाना क्षेत्र के भांव गांव में मो. जावेद की दुकान से बादशाह ब्रांड नमकीन का नमूना भरकर जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा था। जांच में नमकीन में सिंथेटिक कलर होने की पुष्टि होने के बाद नमूने को असुरक्षित घोषित किया गया है। जांच रिपोर्ट आने के बाद विक्रेता मो. जावेद के खिलाफ एसीजेएम कोर्ट में प्राथमिकी दर्ज किया गया है।
मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी अंजनी कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि बादशाह नमकीन में सिंथेटिक कलर की पुष्टि होने के बाद दुकानदार के खिलाफ एसीजेएम कोर्ट में प्राथमिकी दर्ज किया गया है। कई और कारोबारियों पर जल्द ही प्राथमिकी दर्ज किया जाएगा।