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छुट्टी से लौटने के बाद पुलिस कर्मी सात दिन के लिए होंगे क्वारंटीन

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रायबरेली। कोरोना के कहर से निपटने को पुलिस महकमे में एक नई पहल शुरू की है। अब छुट्टी से लौटकर आने वाले पुलिस कर्मियों को सात दिन के लिए क्वारंटीन होना पड़ेगा। पुलिस अधीक्षक स्वप्निल ममगाई की ओर से इसको लेकर दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
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पुलिस अधीक्षक स्वप्निल ममगाई की ओर से जारी दिशा-निर्देश के मुताबिक अवकाश स्वीकृति होने पर संबंधित पुलिस कर्मी की रवानगी उसकी नियुक्ति स्थान से की जाएगी। रवानगी से पहले संबंधित कर्मी की थाना-पुलिस लाइंस में संचालित कोविड केयर हेल्थ डेस्क से मेडिकल स्क्रीनिंग अनिवार्य रूप से की जाएगी।
संबंधित कर्मी के स्वस्थ होने की स्थिति में ही अवकाश पर रवाना किया जाएगा तथा इसका उल्लेख रवानगी संबंधी रपट में भी किया जाएगा। अवकाश पर रवाना किए गए कर्मी की जानकारी उसी तिथि को कोविड सेल में उपलब्ध करा दी जाएगी।
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एसपी के मुताबिक अवकाश का उपयोग कर संबंधित पुलिस कर्मी की वापसी पुलिस कार्यालय में स्थापित कोविड सेल में की जाएगी, जिसका अभिलेखीकरण कोविड सेल करेगा। अवकाश से वापस आने वाले कर्मी की कोविड केयर हेल्थ डेस्क से अनिवार्य रूप से मेडिकल स्क्रीनिंग कराई जाएगी।
मेडिकल स्क्रीनिंग से सामान्य पाए गए कर्मियों को सात दिन के लिए पुलिस लाइंस में स्थापित क्वारंटीन सेंटर में रखा जाएगा। इसी प्रकार मेडिकल स्क्रीनिंग से जिन कर्मियों में कोरोना के लक्षण पाए जाते हैं, उन्हें स्वास्थ्य विभाग से उपचार की व्यवस्था कराकर आइसोलेशन में रखवाया जाएगा।
पुलिस अधीक्षक का कहना है कि जारी दिशा-निर्देशों को सभी पुलिस कर्मियों को हर हाल में पालन करना होगा। अवकाश अपरिहार्य स्थिति में ही स्वीकृति किए जाएंगे। उपनिरीक्षक व इससे ऊपर तक के अधिकारियों-कर्मचारियों के अवकाश मेरे द्वारा स्वीकृति किए जाएंगे।
इसी प्रकार मुख्य आरक्षी व उससे निम्न संवर्ग के कर्मियों के अवकाश अपर पुलिस अधीक्षक की ओर से स्वीकृत किए जाएंगे। अन्य किसी अधिकारी द्वारा अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाएगा।
एसपी ने आदेश में कहा है कि जिन कर्मियों को क्वारंटीन किया जाएगा, उनसे आवश्यकतानुसार संतरी ड्यूटी अथवा रात्रि पिकेट ड्यूटी ही ली जाए। ड्यूटी के समय रायफल, कारतूस, जंजीर आदि को सेनिटाइज किया जाए।
सोशल डिस्टेसिंग व कोविड-19 के निर्देशों का पालन जरूर किया जाए। अवकाश पर रवाना किए जाने से पहले कर्मियों को ब्रीफ कर दिया जाए कि अवकाश पर प्रस्थान व वापस आने पर उन्हें कोविड-19 के संक्रमण के बचाव के लिए जारी निर्देशों का पालन करना होगा।
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