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बस स्टेशन चौराहा पर निर्माणाधीन तीन मंजिला भवन को गिराने के आदेश

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रायबरेली। मानकों को ताक पर रखकर शहर के रोडवेज बस स्टेशन पर मनमाने तरीके से खड़े हो गए तीन मंजिले भवन को गिराने के आदेश दिए गए हैं। रोडवाइंडिंग की जमीन पर किए गए निर्माण का मामला जांच में पकड़ में आने के बार आरडीए के सचिव ने मैप को निरस्त करते हुए भवन के मालिक को 15 दिन में निर्माण को हटा लेने के आदेश दिए हैं।
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ऐसा न करने पर आरडीए की ओर से भवन को गिरवाया जाएगा और भवन को ध्वस्त कराने में आने वाले खर्च भवन मालिक से वसूला जाएगा। आरडीए के गंभीर होने के बाद हड़कंप मच गया। शहर के बस स्टेशन चौराहा पर घनश्याम अवस्थी बिना मैप पास कराए ही भवन का निर्माण करवा रहे हैं।
बताते हैं कि 12 अप्रैल को निर्माण का चालान करके भवन के मालिक को कारण बताओ नोटिस देकर जवाब मांगा गया था। भवन के मालिक ने जवाब तो नहीं दिया लेकिन आरडीए के आदेशों को ताक पर रखकर तीन मंजिला भवन खड़ा करा दिया। आरडीए के इंजीनियरों की टीम ने जांच की तो 30 गुणा 18 फुट पर कराया गया भवन रोड वाइंडिंग की जमीन पर मिला।
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मामले में आरडीए के सचिव ने भवन क मैप को निरस्त करते हुए भवन के मालिक को रोड वाइंडिंग पर कराए गए निर्माण को 15 दिन में हटा लेने के आदेश दिए हैं। ऐसा न करने पर आरडीए की ओर से भवन को गिराया जाएगा। भवन को गिराने में जो भी खर्च आएगा उसकी वसूली भवन के मालिक से की जाएगी।
बस स्टेशन चौराहा पर रोड वाइंडिंग पर अवैध रूप से बनवाए गए तीन मंजिला भवन को गिराने के आदेश दिए गए हैं। भवन के मालिक को 15 दिन में निर्माण को हटा लेने के आदेश दिए गए हैं। इसके बाद आरडीए भवन को गिरवा देगा और भवन के मालिक से वसूली होगी।-एके राय, सचिव आरडीए
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