रायबरेली। बीमा कंपनी ने किसान को भुगतान नहीं किया। इस पर उपभोक्ता फोरम ने बीमा कंपनी को 50 हजार रुपये भुगतान करने का आदेश दिया है। क्षतिपूर्ति व्यय के दो हजार व वाद व्यय के भी दो हजार रुपये देने होंगे।
बरगदहा कठगर निवासी सूरज पाल ने उपभोक्ता फोरम में वाद दायर किया था। बताया कि उसने पशुधन बीमा योजना के तहत एक भैंस का 50 हजार रुपये का बीमा कराया था। इसके बाद उसने बीमा के प्रीमियम का भी भुगतान किया। बीमा करते समय किसान ने चिकित्साधिकारी की तरफ से जारी भैंस का स्वास्थ्य प्रमाणपत्र भी कंपनी को दिया था। बीमा अवधि के दौरान भैंस मर गई।
इसकी सूचना किसान ने बीमा कंपनी को दी। इसके बाद भी बीमा कंपनी ने क्लेम नहीं दिया। इस पर उपभोक्ता फोरम में वाद दायर किया गया। अध्यक्ष मदन लाल निगम, सदस्य प्रतिमा सिंह व सुनीता मिश्रा ने किसान के पक्ष में फैसला सुनाया और 54 हजार रुपये का भुगतान किसान को करने का आदेश दिया। संवाद