तिलोई कस्बे में करीब चार साल पहले युवक की हत्या के मामले में रायबरेली सेशन कोर्ट ने दो लोगों को सजा सुनाई है। अभियुक्तों पर दोष सिद्ध होने पर जिला जज केके शर्मा ने सश्रम आजीवन कारावास के साथ 10-10 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।
अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले डीजीसी क्रिमिनल बब्बन कुमार त्रिपाठी व एडीजीसी अजय मौर्या के मुताबिक रिपोर्ट मृतक के बड़े भाई तिलोई निवासी बृजेश कुमार सिंह ने दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के अनुसार 26 मई 2013 की शाम वादी के छोटे भाई रणविजय उर्फ बबलू की तिलोई कस्बे में विकास सिंह व रमेश सिंह ने गोली मारकर हत्या कर दी थी।
पुलिस ने विवेचना के बाद दो आरोपियों विकास सिंह व रमेश सिंह के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद दोनों अभियुक्तों को धारा 302, 506 आईपीसी के तहत दोषसिद्ध कर सजा सुनाई।