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हत्यारे को आजीवन कारावास

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रायबरेली। सलोन कोतवाली क्षेत्र में करीब नौ वर्ष पूर्व हुई हत्या के एक मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या एक के अपर सत्र न्यायाधीश अमित कुमार यादव ने शनिवार को दोष सिद्ध होने पर हत्यारे को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 17 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया।
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अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले एडीजीसी (क्रिमिनल) दिनेश बहादुर सिंह के मुताबिक मामले की रिपोर्ट प्रतापगढ़ जिले के उदयपुर थाना क्षेत्र के गुलालभगत का पुरवा मजरे राकी निवासी रेखा ने कोतवाली सलोन में दर्ज कराई। रिपोर्ट के अनुसार 15 मार्च 2013 की सुबह करीब नौ बजे वादिनी के पति को उसके पड़ोस के गांव राकी निवासी अभिषेक उर्फ अंशू व चौहान का पुरवा मजरे राकी निवासी राहुल अपने साथ बुलाकर ले गए। शाम को उसके पति ने फोन पर बताया कि वह अंशू व राहुल के साथ सलोन में है। वहां झगड़ा हो गया है। थोड़ी देर में आ जाएगा, लेकिन पति नहीं आया। 17 मार्च 2013 को उसके पति का शव सलोन क्षेत्र के महुआघाट बैरमपुर में मिला। वादिनी ने अंशू व राहुल पर पति की हत्या करने एवं उसकी बाइक व मोबाइल ले जाने का आरोप लगाते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई।
पुलिस ने विवेचना के बाद राकेश उर्फ राहुल व अभिषेक उर्फ अंशू के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। किशोर अपचारी होने पर अंशू की पत्रावली विचारण के लिए किशोर न्याय बोर्ड भेज दी गई। कोर्ट ने दोनों पक्ष की बहस सुनने के बाद पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त राकेश उर्फ राहुल को उम्रकैद व अर्थदंड की सजा सुनाई।
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