रायबरेली। हरचंदपुर क्षेत्र के अचलेश्वर में भरे गए एंटीबायोटिक दवा के नमूने फेल होने के बाद हिमाचल प्रदेश की दवा कंपनी के खिलाफ मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के कोर्ट में मुकदमा किया गया है। प्रयोगशाला की जांच में खामियां मिलने के बाद दवा को अधोमानक घोषित किया गया है।
ड्रग इंस्पेक्टर शीवेंद्र प्रताप सिंह ने अगस्त 2024 में हरचंदपुर के अचलेश्वर स्थित एक मेडिकल स्टोर से ऐटीबायोटिक दवा सीपी-250 का नमूना लेकर जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा था। जांच में दवा अधोमानक मिलने के बाद ड्रग इंस्पेक्टर ने विवेचना की। जांच पूरी होने के बाद हिमाचल प्रदेश के बद्दी स्थित दवा बनाने वाली कंपनी एनरोज फॉर्मा के खिलाफ मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के कोर्ट में मुकदमा किया है। ड्रग इंस्पेक्टर ने बताया कि मेडिकल स्टोर संचालक ने दवा का बिल उपलब्ध करा दिया था, इसलिए दुकान के संचालक को मुकदमे में शामिल नहीं किया गया है। कई और दवा कंपनियों पर भी मुकदमे की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।