रायबरेली। ऐशबाग माइनर पर कब्जा करके अवैध निर्माण कराने वाले 10 और कब्जेदारों के खिलाफ सिटी मजिस्ट्रेट कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है। जल्द ही जुर्माने के साथ ही बेदखली का फैसला आएगा। अब तक 35 कब्जेदारों के खिलाफ बेदखली आदेश के साथ ही 1.55 करोड़ रुपये से अधिक का जुर्माना लगाया जा चुका है। 55 मुकदमों में सुनवाई चल रही है।
वर्ष 1917 में अस्तित्व में माइनर की लंबाई करीब 3.300 किलोमीटर और चौड़ाई 18 मीटर है। माइनर पर कब्जा करके लोगों ने निर्माण करा लिया। अक्टूबर 2025 में माइनर पर कब्जा करके मकान, कांप्लेक्स व अन्य प्रतिष्ठान संचालित करने वाले 92 कब्जेदारों पर सिटी मजिस्ट्रेट कोर्ट में मुकदमा किया गया था। अब तक 35 कब्जेदारों के खिलाफ फैसला आ चुका है। इसमें 1.55 करोड़ रुपये का अर्थदंड लगाया गया है।
बेदखली आदेश भी कार्रवाई के लिए सदर तहसील को भेजा गया है। कोर्ट में 10 और मुकदमों में सुनवाई पूरी हो गई है। जल्द ही फैसला आएगा। सिटी मजिस्ट्रेट राम अवतार ने बताया कि 35 मुकदमों में फैसला सुनाया जा चुका है। 10 मुकदमों में सुनवाई पूरी हो गई है। जल्द ही बेदखली आदेश का फैसला सुनाया जाएगा।