रायबरेली। हरचंदपुर थाना क्षेत्र में करीब 11 साल पहले किशोरी से दुष्कर्म की कोशिश से जुड़े एक मामले में दोषी को चार वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई। साथ ही साढ़े आठ हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया।
मामले की रिपोर्ट पीड़िता के पिता ने थाना हरचंदपुर में दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के अनुसार 15 वर्षीय पीड़िता 23 मई 2014 की सुबह करीब नौ बजे जानवर चराने गई थी। इस दौरान ऋषि कुमार व एक अन्य किशोर ने पीड़िता से दुष्कर्म की कोशिश की। विवेचना के बाद पुलिस ने ऋषि कुमार व एक किशोर के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की।
किशोर की पत्रावली अलग कर किशोर न्याय बोर्ड भेजी गई। जिला एवं सत्र न्यायालय स्थित पाॅक्सो कोर्ट प्रथम के विशेष न्यायाधीश राम नेत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर ऋषि कुमार को चार वर्ष की सश्रम सजा व अर्थदंड की सजा सुनाई।