रायबरेली। विधि विश्लेषक प्रयोगशाला की जांच में पनीर अवमानक मिलने पर लालगंज स्थित रुद्रा सेलिब्रेशन क्लब एंड रिसॉर्ट पर 25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है। एडीएम प्रशासन सिद्धार्थ ने सुनवाई पूरी करते हुए प्रतिष्ठान के मालिक पर 20 हजार और विक्रेता पर पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया है। एक माह के भीतर राशि जमा करने के आदेश दिए गए हैं।
सहायक खाद्य आयुक्त द्वितीय मानिक चंद्र सिंह ने बताया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी उदयराज मौर्य ने 14 दिसंबर 2024 को प्रतिष्ठान का निरीक्षण किया था। पनीर की गुणवत्ता खराब प्रतीत होने पर नमूना लेकर जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया। 18 फरवरी 2025 को आई रिपोर्ट में पनीर अवमानक मिला। उसमें दूध वसा की मात्रा निर्धारित 50 फीसदी से कम पाई गई।
इसके बाद एडीएम प्रशासन के न्यायालय में मुकदमा दायर किया गया। सुनवाई पूरी होने पर आलमपुर, लालगंज निवासी पंकज कुमार पर पांच हजार और रुद्रा प्लाजा, हॉस्पिटल रोड, रायबरेली निवासी आशीष चंद्रा पर 20 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया। निर्धारित अवधि में राशि जमा नहीं करने पर भू-राजस्व की तरह वसूली की जाएगी।