फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

तीन हत्यारों को आजीवन कारावास की सजा

Thu, 24 Nov 2016 12:22 AM IST
रायबरेली/ अमर उजाला ब्यूराे
विज्ञापन
court - फोटो : demo
विज्ञापन
कोर्ट ने हत्या के एक मामले में तीन अभियुक्तों को दोष सिद्ध कर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही सभी पर 10-10 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार ने बुधवार को सुनाया है।
विज्ञापन


अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले एडीजीसी (क्रिमिनल) अमरजीत सिंह के मुताबिक मामले की रिपोर्ट संजय त्रिपाठी निवासी समरहदा थाना फुरसतगंज ने दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के अनुसार 14 जनवरी 2007 को वादी अपने भाई पंकज त्रिपाठी व संदीप के साथ खेत जा रहा था।

तभी रास्ते में भोले सिंह व कमल सिंह निवासी घूराडीह व बिन्नू सिंह नंदा का पुरवा थाना फुरसतगंज ने उन्हें मारना-पीटना शुरू कर दिया। भोले सिंह ने पंकज त्रिपाठी को गोली मार दी। अस्पताल ले जाते समय उसकी मौत हो गई।
विज्ञापन


पुलिस ने विवेचना के बाद तीनों आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल किया। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर तीनों अभियुक्तों को सजा सुनाई।
विज्ञापन
और पढ़ें...
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें