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वेंडर को चार वर्ष के कठोर कारावास की सजा

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रायबरेली। अपर सत्र न्यायाधीश जैगमउद्दीन ने जीआरपी थाना क्षेत्र से जुड़े करीब चार साल पुराने हत्या की कोशिश के एक मामले में दोष सिद्ध होने पर ट्रेन वेंडर को चार वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही वेंडर पर 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
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अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले एडीजीसी (क्रिमिनल) विवेक राठौर के मुताबिक मामले की रिपोर्ट जीआरपी थाना रायबरेली में राधेश्याम ने दर्ज कराई थी।
रिपोर्ट के अनुसार तीन अगस्त 2017 को वादी अपने परिवारीजनों को उद्योग नगरी एक्सप्रेस पर बैठाने गया था। एक परिवारीजन अखिलेश ट्रेन छूटने की वजह से पैंट्रीकार में चढ़ गया। इस पर वहां मौजूद वेंडर ने उसे मारा और जान से मारने की नीयत से चलती ट्रेन से फेंक दिया। लोगों व पुलिस की मदद से वेंडर को पकड़ लिया गया।
पुलिस ने विवेचना के बाद मध्य प्रदेश के भिंड जिले के उमरी थाना क्षेत्र के पंडारी निवासी अमित सिंह के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। अदालत ने दोनों पक्ष की बहस सुनने के बाद पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर वेंडर को सजा सुनाई। कोर्ट ने अर्थदंड जमा होने पर आधी राशि पीड़ित को देने का भी आदेश दिया है।
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