रायबरेली। सलोन कोतवाली क्षेत्र से जुड़े करीब 10 साल पुराने हत्या के प्रयास के एक मामले में कोर्ट ने दो भाइयों को सात-सात वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 10-10 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। यह फैसला एफटीसी प्रथम की अपर सत्र न्यायाधीश श्वेता श्रीवास्तव ने गुरुवार को सुनाया।
अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले एडीजीसी (क्रिमिनल) ओमप्रकाश के मुताबिक मामले की रिपोर्ट सलोन कोतवाली क्षेत्र के नई बाजार मजरे जौदहा निवासी शंकरलाल ने दर्ज कराई।
रिपोर्ट के अनुसार 11 जुलाई 2010 की रात वादी व उसकी पत्नी पर गांव के रामप्रसाद पटेल व उसके बेटों विजय व तीरथ ने जानलेवा हमला कर गंभीर चोटें पहुंचाईं।
पुलिस ने विवेचना के बाद रामप्रसाद पटेल, विजय व तीरथ के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। दौरान विचारण रामप्रसाद पटेल की मौत हो गई। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर दोनों भाइयों को सजा सुनाई।