रायबरेली। बिना पंजीकरण खाद्य कारोबार करने वाले पांच प्रतिष्ठानों के संचालकों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (एफएसडीए) ने एडीएम (प्रशासन) कोर्ट में मुकदमा दर्ज कराया है। विभाग ने संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को प्रभावी पैरवी कर अधिकतम जुर्माना सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं।
सहायक खाद्य आयुक्त द्वितीय मानिक चंद्र सिंह ने बताया कि डीह क्षेत्र के अहोरा रामपुर निवासी केशलाल बिना पंजीकरण खुला सरसों का तेल बेचते मिले थे। जांच में तेल का नमूना भी अवमानक पाया गया। इसके अलावा सकतपुर बसंतपुर निवासी शैलेंद्र सिंह तथा गेगासों निवासी अंकित गुप्ता और सचिन गुप्ता बिना पंजीकरण दूध का कारोबार करते पाए गए।
इसी तरह डलमऊ के एकसना निवासी देवेंद्र प्रताप सिंह भी बिना पंजीकरण खाद्य कारोबार करते मिले। सभी मामलों में एडीएम (प्रशासन) कोर्ट में मुकदमा दायर किया गया है। सहायक खाद्य आयुक्त ने बताया कि ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।