रायबरेली। सदर तहसील क्षेत्र के छिवलामऊ में तथ्यों को छुपाकर आबादी के बीच में खेत का बैनामा करा लिया गया। जांच में मामला पकड़ में आने के बाद मुकदमे की सुनवाई करते हुए सहायक आयुक्त स्टांप एसबी सिंह ने खरीदार पर 5,91,940 रुपये का अर्थदंड लगाया है।
महमूदपुर निवासी आलोक यादव ने छिवलामऊ में आशा देवी से खेत का बैनामा किया था। क्रेता ने आबादी के बीच में खेत के रूप में जमीन का बैनामा कराया था। स्टांप चोरी की नीयत से बैनामे में आबादी को नहीं दर्शाया गया। आशंका होने पर अधिकारियों ने मौके का निरीक्षण किया तो सच सामने आ गया। मामला पकड़ में आने के बाद सहायक आयुक्ट स्टांप कोर्ट में मुकदमा किया गया। मुकदमे की सुनवाई करते हुए सहायक आयुक्त ने क्रेता पर 591940 रुपये का अर्थदंड लगाया। सहायक आयुक्त स्टांप एसबी सिंह ने बताया कि स्टांप कमी के कई और मामलों की सुनवाई में भी जल्द ही कार्रवाई तय होगी। (संवाद)