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Raebareli News: समय से सूचना न देने पर होगी कार्रवाई

Wed, 10 Sep 2025 01:04 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रायबरेली
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कलेक्ट्रेट के बचत भवन में मंगलवार को जन सूचना के लंबित मामलों की समीक्षा करते राज्य सूचना आयुक्
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रायबरेली। राज्य सूचना आयुक्त पदुम नारायण द्विवेदी ने मंगलवार को बचत भवन में जन सूचना से संबंधित लंबित अपीलों व शिकायतों के निस्तारण की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि आरटीआई के माध्यम से प्राप्त सभी शिकायतों का निस्तारण समय से अनिवार्य रूप से किया जाए। इसमें देरी न की जाए। विलंब की स्थिति में अर्थदंड और विभागीय कार्रवाई की संस्तुति की जाएगी।
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उन्होंने कहा कि जन सूचना अधिनियम का मुख्य उद्देश्य प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता लाना है। सरकार की भी यही मंशा है कि प्रशासन और आम जनमानस के बीच बेहतर सामंजस्य स्थापित हो। जन सूचना अधिकारी व प्रथम अपील अधिकारी सभी प्रकरणों का समय से निस्तारण करें। जिन बिंदुओं पर सूचना नहीं दी जा सकती, उसके कारण का भी उल्लेख करें।

उन्होंने जिला प्रशासन की सराहना करते हुए कहा कि यहां लंबित प्रकरणों की संख्या अपेक्षाकृत कम है। बैठक में आरटीआई विशेषज्ञ शैलेंद्र सिंह चौहान ने जन सूचना अधिकार अधिनियम की जानकारी दी। इस मौके पर मुख्य विकास अधिकारी अर्पित उपाध्याय, अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) सिद्धार्थ, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. नवीन चंद्रा सहित सभी जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।
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