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जगतपुर के थोक गल्ला व्यवसायी व मुनीम पर 50-50 हजार जुर्माना

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रायबरेली। मुकदमों की सुनवाई करते हुए एडीएम (प्रशासन) राम अभिलाष ने जगतपुर कस्बे के थोक गल्ला व्यवसायी और उनके मुनीम पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
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एफएसडीए में बिना पंजीयन के कारोबार करने पर मुकदमा किया गया था। इसके अलावा शहर के सुपर मार्केट स्थित अग्रवाल स्वीट्स के देशी घी और खोवे का नमूना फेल होने पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। सभी को एक महीने के अंदर जुर्माने की धनराशि जमा करने के आदेश दिए हैं।
एफएसओ रमाशंकर ने जगतपुर कस्बे में निरीक्षण के दौरान मेसर्स दलजीत सिंह के प्रतिष्ठान पर पहुंचकर रजिस्ट्रेशन की जानकारी मांगी थी। कारोबार का पंजीयन न होने पर एडीएम न्यायालय में जुर्माने के लिए मुकदमा कर दिया था।
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मामले में एडीएम ने दलजीत सिंह और सुधीर कुमार के खिलाफ 50-50 हजार रुपये का जुर्माना किया है। एक महीने के अंदर जुर्माने की धनराशि को जमा करने के आदेश दिए गए हैं। इसके अलावा अग्रवाल स्वीट्स के देशी घी और खोवे का नमूना फेल होने पर मुकदमों की सुनवाई करते हुए एडीएम ने 20-20 हजार रुपये का जुर्माना किया है।
कानपुर के दांदू ब्रांड सेंधा नमक के निर्माण पर 50 हजार जुर्माना
ऊंचाहार में प्रदीप जनरल स्टोर से सील किए गए दांदू ब्रांड सेंधा नमक का नमूना फेल होने के बाद मुकदमे की सुनवाई करते हुए एडीएम प्रशासन ने दुकानदार प्रदीप कुमार पर 20 हजार रुपये का जुर्माना किया है। साथ ही नमक के निर्माता पीके इंटरप्राइजेज 345 हंसपुरम नौबस्ता कानपुर पर 50 हजार रुपये का जुर्माना किया है।
70 में चीनी व 80 में मटर बेचने पर 20 हजार जुर्माना
गुरुबख्शगंज क्षेत्र के गोझरी निवासी मिंटू सिंह की शिकायत पर गोझरी के दुकानदार समीर पर 20 हजार रुपये का जुर्माना किया गया है। दुकानदार पर आरोप है कि उसने 70 रुपये किलो चीनी और 80 रुपये किलो मटर बेची थी। दुकान का पंजीयन भी नहीं था।
मुकदमों की सुनवाई करते हुए एडीएम ने कई कारोबारियों पर जुर्माना किया है। सभी को जुर्माने की धनराशि जमा करने के आदेश दिए गए हैं। समय से धनराशि जमा न करने पर तहसील के माध्यम से वसूली कराई जाएगी।
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इंद्र बहादुर यादव, अभिहित अधिकारी एफएसडीए
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