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जिला क्रीड़ाधिकारी समेत चार अफसरों पर ठोका जुर्माना

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जिला क्रीड़ा अधिकारी समेत चार अफसरों पर ठोका जुर्माना
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रायबरेली। जन सूचना अधिकार के लंबित मुकदमों की सुनवाई के लिए गुरुवार को राज्य सूचना आयुक्त अरविंद सिंह बिष्ट ने कलेक्ट्रेट स्थित बचत भवन में अदालत लगाई। उन्होंने एक-एक करके 66 मुकदमों को सुना और 58 मुकदमों को निस्तारित कर दिया। सूचना न देने के मामले में जिला क्रीड़ाधिकारी व सहायक क्रीड़ाधिकारी पर संयुक्त रूप से 25 हजार रुपये का जुर्माना किया। इसके अलावा विद्युत उपकेंद्र लालगंज के अधिशासी अभियंता, उप निबंधक लालगंल पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना किया। चेक बाउंस होने के मामले में गदागंज थाने में तत्काल मुकदमा दर्ज कराने के के आदेश दिए गए। वे आज 29 दिसंबर को भी मुकदमों की सुनवाई करेंगे।
राज्य सूचना आयुक्त अरविंद सिंह बिष्ट गुरुवार को करीब 1 बजे कलेक्ट्रेट पहुंचे। पहले दिन उन्होंने राजस्व व अन्य विभाग से संबंधित 66 मुकदमों में सुनवाई की। उन्होंने एक-एक करके 58 मुकदमों को निपटाया। अधिशासी अभियंता विद्युत लालगंज पर विंदादीन को सूचना न देने पर 25 हजार रुपये का जुर्माना किया। अनिल तिवारी की सेवानिवृत्ति के बाद उनके सेवानिवृत्ति देयकों को निस्तारण समय से न करने पर तत्कालीन क्रीड़ाधिकारी नसरीन एवं वर्तमान सहायक प्रशिक्षक/प्रभारी क्रीड़ाधिकारी संतोष कुमार पर संयुक्त रूप से 25 हजार का जुर्माना किया। लालगंज के दीपक यादव द्वारा बैनामे की चौहद्दी से संबंधित मांगी गई सूचना न देने पर तत्कालीन उप निबंधक लालगंज पर 25 हजार की जुर्माना किया।
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गदागंज थाना क्षेत्र के राकेश कुमार अवस्थी के चेक बाउंस के प्रकरण पर तत्काल प्राथमिकी दर्ज कराने के निर्देश राज्य सूचना आयुक्त ने दिए। अधिवक्ता प्रमोद कुमार एवं सुनील कुमार श्रीवास्तव द्वारा एक वर्ष से चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से सूचना के अधिकार के तहत एनआरएचएम घोटाले से संबंधित सूचनाएं मांगी। सुनवाई के दौरान सूचना आयुक्त के निर्देश पर मांगी गई सूचना उपलब्ध कराई गई। इस मौके पर डीएम संजय कुमार खत्री, एसपी शिवहरी मीणा, एडीएम तिलकधारी, आरके प्रजापति आदि अधिकारी मौजूद रहे।
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