रायबरेली। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी ने सर्वेयर की रिपोर्ट पर वाहन मालिक के 2.58 लाख रुपये दबा लिए थे। 12.35 लाख रुपये के दावे में केवल 9.12 लाख रुपये का क्लेम दिया गया था। मुकदमे की सुनवाई करते हुए जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने फैसला सुनाया। इसमें नेशनल इंश्योरेंस कंपनी को शेष धनराशि समय से भुगतान करने के आदेश दिए।
शहर के 856 गांधी नगर निवासी अमन रोड लाइंस सिविल लाइन के संचालक विजय कुमार मिश्रा ने ट्रक खरीदने के बाद नेशनल इंश्योरेंस कंपनी से ट्रक का बीमा कराया था। नौ सितंबर 2021 को ट्रक क्षतिग्रस्त हो गया था। सात फरवरी 2022 को क्षतिपूर्ति के लिए दावा बीमा कंपनी में पेश किया। ट्रक के मरम्मत में 12.35 लाख रुपये खर्च किए गए थे। बीमा कंपनी ने पूरी धनराशि भुगतान करने से इन्कार कर दिया था।
सर्वेयर की रिपोर्ट पर बीमा कंपनी ने 9.12 लाख रुपये का भुगतान किया था। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष मदनलाल निगम, सदस्य सुनीता मिश्रा व प्रतिमा सिंह ने बीमा कंपनी को 258700 रुपये और भुगतान करने का आदेश दिया है। परिवाद व्यय के रूप में दो हजार भी देना होगा। 45 दिन में धनराशि का भुगतान न करने पर सात प्रतिशत साधारण ब्याज देने के आदेश दिए गए हैं।