रायबरेली। शहर के धमसी राय का पुरवा में पहले राजीव आवास का लाभ पा चुके लाभार्थी ने प्रधानमंत्री आवास का भी लाभ ले लिया।
दो किस्तें देने के बाद मामला पकड़ में आने पर दो लाख रुपये की वसूली के आदेश दिए गए हैं। साथ ही धोखाधड़ी कर प्रधानमंत्री का आवास लेने वाले लाभार्थी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के लिए डूडा के परियोजना अधिकारी ने एएसपी को पत्र भेजा है।
नियमानुसार पूर्व में आवास का लाभ पा चुके लोगों को दोबारा आवास का लाभ नहीं दिया जा सकता है। शहर के धमसी राय का पुरवा निवासी सतीश कुमार अवस्थी को वर्ष 2009-10 में राजीव गांधी आवास का लाभ दिया गया था।
बताते हैं कि पूर्व में आवास न मिलने का शपथपत्र देकर लाभार्थी ने इस साल प्रधानमंत्री आवास का भी लाभ ले लिया। खास बात यह कि डूडा से उसे आवास के लिए दोे लाख रुपये ही किस्त भी दे दी गई।
मामला जांच में पकड़ में आने के बाद अब वसूली की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। लाभार्थी को पीएम आवास की दोनों किस्तें वापस करने के आदेश दिए गए हैं।
मामले में डूडा के पीओ ने एएसपी को पत्र भेजकर लाभार्थी के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा भी दर्ज कराने का अनुरोेध किया है। डूडा के परियोजना अधिकारी सुधाकांत मिश्रा ने बताया कि लाभार्थी को वसूली का नोटिस जारी किया गया है।