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पत्नी के हत्यारे को 10 वर्ष कारावास की सजा

Tue, 31 May 2016 12:06 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो/ रायबरेली
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अदालत - फोटो : file photo
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दहेज की मांग पूरी न होने पर पत्नी की हत्या करने वाले पति को कोर्ट ने 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। यह फैसला सोमवार को जिला एवं सत्र न्यायालय स्थित कोर्ट संख्या पांच के अपर सत्र न्यायाधीश विजेश कुमार ने सुनाया।
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अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले सहायक अभियोजन अधिकारी राज किशोर के मुताबिक मामले की रिपोर्ट सदर कोतवाली में मृतका के पिता ने दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के अनुसार सलोन कोतवाली क्षेत्र के सूची निवासी बृजभान ने अपनी बेटी रचना की शादी घटना के करीब पांच वर्ष पूर्व शहर के अहियारायपुर निवासी राकेश कुमार के साथ हुई थी।

वादी का दामाद दहेज में एक लाख रुपये की मांग करता था। मांग पूरी न होने पर दामाद ने 12 अगस्त 2013 को बेटी रचना की हत्या कर दी। पुलिस ने विवेचना के बाद आरोपी पति के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की।
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कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर आरोपी पति को दहेज हत्या समेत कई अन्य धाराओं में दोष सिद्ध कर सजा सुनाई।
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