सत्र न्यायाधीश की कोर्ट के डीजीसी योगेश कुमार शर्मा व एडीजीसी विक्रम सिंह के अनुसार वर्ष 2017 में उदयपुर थाने में तैनाती के दौरान तत्कालीन दरोगा अमर सिंह (वर्तमान में मथुरा के सुरीर थाना प्रभारी) ने मारपीट के मामले की विवेचना की थी।
सत्र न्यायाधीश प्रदीप कुमार सिंह ने प्रयागराज कैंट कोतवाली के प्रभारी रुकुमपाल सिंह व मथुरा के सुरीर थाना प्रभारी अमर सिंह के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। कोर्ट ने मथुरा के डीएम व एसएसपी को भेजे आदेश में कहा है कि सुरीर थाना प्रभारी के वेतन से सौ रुपये की कटौती जुर्माने के रूप में कराई जाए।
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सत्र न्यायाधीश की कोर्ट के डीजीसी योगेश कुमार शर्मा व एडीजीसी विक्रम सिंह के अनुसार वर्ष 2017 में उदयपुर थाने में तैनाती के दौरान तत्कालीन दरोगा अमर सिंह (वर्तमान में मथुरा के सुरीर थाना प्रभारी) ने मारपीट के मामले की विवेचना की थी। इस प्रकरण की सुनवाई कोर्ट में चल रही है, लेकिन कई बार नोटिस भेजने के बाद भी अमर सिंह कोर्ट नहीं पहुंचे। ऐसे में कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए वारंट जारी किया है।
इसी तरह नवाबगंज थाने में तैनात रहे दरोगा रुकुमपाल सिंह (वर्तमान में प्रयागराज जनपद में कैंट कोतवाली के प्रभारी) ने वर्ष 2021 में हत्या के मामले की विवेचना की थी। इस मामले की कोर्ट में सुनवाई चल रही है, लेकिन कई बार बुलाए जाने के बाद रुकुमपाल सिंह नहीं आए। ऐसे में कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है।