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Pratapgarh News: मारपीट के दोषियों को तीन साल का कारावास

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अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी एक्ट हेमंत कुमार ने मारपीट, गालीगलौज और एससी-एसटी एक्ट के मामले में दो लोगों को दोषी ठहराया है। पट्टी थाना क्षेत्र के बोधराम मैनहा निवासी सुरेश और लालजी को तीन-तीन वर्ष का कारावास और प्रत्येक को छह हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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वादी मुकदमा बोधराम मैनहा निवासी नेहा के अनुसार, घटना 20 जुलाई 2016 की शाम को हुई थी। वह पानी लेकर खेत जा रही थी, तभी सुरेश ने उससे अभद्रता की। विरोध करने पर सुरेश ने गाली-गलौज करते हुए मारपीट की। बाद में लालजी, राम आसरे और रामराज ने भी मारपीट की थी।
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