अपर जनपद न्यायाधीश /विशेष न्यायाधीश ( पॉक्सो एक्ट) पंकज कुमार श्रीवास्तव ने मोनू निवासी अजगरा थाना लालगंज को अश्लील हरकत करने, जान से मारने के प्रयास व पॉक्सो एक्ट में दोषी पाते हुए सात वर्ष के कारावास व 17 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। वादी ने लालगंज थाने में 10 अगस्त 2013 को केस दर्ज कराया था।
उसने पुलिस को बताया कि 6 अगस्त 2013 की रात आरोपी मोनू उसके मकान में चोरी से घुसा और बरामदे में चारपाई पर सो रही नाबालिग बेटी के साथ अश्लील हरकत की। बेटी के शोर मचाने पर उसे धक्का देकर भाग निकला था। इस मामले में राज्य की ओर से पैरवी एडीजीसी देवेशचंद्र त्रिपाठी व अशोक कुमार तिवारी ने की। कोर्ट ने आरोपी को अर्थदंड की राशि का संपूर्ण भाग पीड़िता को उसके चिकित्सा एवं मानसिक आधार की पूर्ति व पुनर्वास के लिए जमा करने का आदेश दिया है।