अपर सत्र न्यायाधीश (एडीजे) प्रथम ममता गुप्ता ने हत्या के दोषी थाना जेठवारा के लाला का पुरवा निवासी राजेश व सुरेश को आजीवन कारावास और 50-50 हजार रुपये अर्थदंड लगाया है।
वादी शिवकुमारी निवासी लाला का पुरवा थाना जठेवारा के मुताबिक 20 जून 2010 की भोर में उसके पति श्यामलाल बुधियापुर से घर के सामने चारपाई पर सो रहे थे। रात करीब डेढ़ बजे एक पति की चारपाई के बगल एक बाइक आकर रुकी। बाइक सवार राजेश ने उसके पति के गले में गोली मार दी थी और अपने भाई सुरेश के साथ फरार हो गया था।
शास्त्री नगर अग्रसेन विहार के शिवालिक होम में शिक्षक रविंद्र अग्रवाल के घर दिनदहाड़े हुई डकैती
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