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Pratapgarh News: महिला की हत्या के दोषी पति को सश्रम आजीवन कारावास

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जिला एवं सत्र न्यायाधीश अब्दुल शाहिद ने पत्नी के हत्या के आरोप में दोषी पाते हुए पति शचींद्र तिवारी उर्फ शचींद्र नाथ त्रिपाठी निवासी नया पुरवा मेढ़ावा थाना लालगंज को सश्रम आजीवन कारावास एवं 20 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न किए जाने पर दोषी को एक साल अतिरिक्त कारावास का दंड भुगतना होगा। राज्य की ओर से पैरवी जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) योगेश कुमार शर्मा ने किया।
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वादी मुकदमा सुरेश चंद्र पांडेय के अनुसार उसने अपनी बड़ी बेटी पूनम की शादी 12 साल पहले शचींद्र नाथ त्रिपाठी से की थी। शादी के बाद से ही पति बेटी को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित कर दूसरी शादी की धमकी देता था। शचींद्र के अन्य महिलाओं से अवैध संबंध होने को लेकर पुत्री ने विरोध किया। 14 अप्रैल 2020 सुबह तीन बजे बेटी की ससुराल से फोन आया कि उसकी हत्या हो गई है। घटना स्थल पर पहुंचा तो वहां पता चला कि पति ने ही धारदार हथियार से उसकी बेटी की हत्या कर दी है। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद दोषी को सश्रम आजीवन कारावास व 20 हजार अर्थदंड से दंडित किया।
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