अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट लालगंज विराट मणि त्रिपाठी ने एनआई एक्ट में दोषी सांगीपुर थाना क्षेत्र के कोटवा कृतपुर गांव निवासी जगतपाल को एक वर्ष का कारावास व 5.47 लाख रुपये का अर्थदंड लगाया है।
लालगंज कोतवाली क्षेत्र के सलेम भदारी गांव निवासी वादी मुकदमा राजेश्वर प्रसाद यादव के मुताबिक 2014 में जगतपाल ने नकद और चेक से 3.65 लाख रुपये उधार लिए थे। जब जगतपाल से रुपये मांगे तो 28 मार्च 2018 को 3.65 लाख रुपये का चेक दे दिया। 30 मार्च 2018 को लालगंज स्थित बैंक खाते में चेक लगाया तो बाउंस हो गया। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद जगतपाल को सजा सुनाई। साथ ही धनराशि अदा न करने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतने का आदेश दिया।