संवाद न्यूज एजेंसी
प्रतापगढ़। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग अध्यक्ष यशवंत कुमार मिश्र ने आदेश का अनुपालन नहीं करने पर पंजाब नेशनल बैंक रानीगंज के शाखा प्रबंधक के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है।
पट्टी तहसील के महोखरी निवासी हीरालाल ने 23 जून 2011 को आयोग के समक्ष वाद प्रस्तुत किया था। हीरालाल के मुताबिक उनका खाता पंजाब नेशनल बैंक रानीगंज शाखा में है। नौ जून 2010 को एसबीआई की इलाहाबाद शाखा से 10,650 रुपये का चेक पीएनबी बैंक में जमा किया। चेक जमा करने के बाद उनके बैंक खाते में धनराशि नहीं आई। कई बार शाखा प्रबंधक से लिखित शिकायत की। 18 मई 2011 को अधिवक्ता के माध्यम से उन्हें पंजीयन नोटिस दिया लेकिन उसका भी जवाब नहीं दिया।
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने बैंक के शाखा प्रबंधक को वादी को पांच हजार रुपये क्षतिपूर्ति प्रदान करने का आदेश दिया है। साथ ही कहा, चेक विवरण प्राप्त होने के 30 दिन के भीतर बैंक प्रबंधक डुप्लीकेट चेक बनाकर ब्याज सहित भुगतान करें। लेकिन, शाखा प्रबंधक ने आदेश का अनुपालन नहीं किया। जिस पर आयोग ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करते हुए एसपी को तामीला का आदेश दिया है।