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नगर पंचायत अध्यक्ष पर हरिजन एक्ट सहित मारपीट धमकाने का मुकदमा 

Thu, 09 May 2019 01:02 AM IST
विनोद सिंह अमर उजाला ब्यूरो, प्रतापगढ़
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demo pic - फोटो : अमर उजाला
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नगर पंचायत अध्यक्ष मानिकपुर पर सांसद व पोलिंग एजेंट की तहरीर पर हरिजन एक्ट सहित मारपीट, गालीगलौज और धमकाने का मुकदमा दर्ज किया गया है। छह मई की देर शाम सांसद और पोलिंग एजेंट ने इसकी तरहरीर थाने में दी थी। 

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सांसद विनोद सोनकर ने मानिकपुर थाने में तहरीर देकर आरोप लगाया था कि छह मई को चुनाव के दौरान उनके एजेंट गया प्रसाद प्रजापति को नगर पंचायत अध्यक्ष ने पीटा। इसके साथ ही उसके साथ गालीगलौज की गई। इस दौरान मेरे और मेरे पिताजी के खिलाफ जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल करने के साथ ही गालियां दी गईं।

इसी तरह से एजेंट गया प्रसाद प्रजापति ने भी तहरीर देकर कहा था कि चुनाव के दौरान नगर पंचायत अध्यक्ष अबूजैद गुड्डू ने उसके साथ मारपीट की और धमकाने के साथ ही सांसद व उनके पिता को जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल किया।
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पुलिस ने इस मामले में की जंाच करने के बाद नगर पंचायत अध्यक्ष मानिकपुर के खिलाफ एससी/एसटी, मारपीट सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है।

उधर, कुंडा कोतवाली के बेंती रोड के पास ढाबे पर छह मई की रात में मारपीट की गई थी। इसके साथ ही कई राउंड फायरिंग की गई थी। इस मामले में ढाबा संचालक दशरथ लाल यादव पुत्र आशाराम निवासी चकिया मौली ने कोतवाली के पुरबियन का पुरवा गांव निवासी मेवालाल यादव पुत्र रामदास व उनके 12-14 अज्ञात साथियों के खिलाफ तहरीर दी थी।

इस मामले में कहा गया था कि उनके दलित कारीगरों को पीटा गया है। पुलिस ने मेवालाल के खिलाफ एससीएसटी, बलवा, जान से मारने के प्रयास सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। मेवालाल पर भाजपा जिला उपाध्यक्ष पर जानलेवा हमले का भी मुकदमा दर्ज किया जा चुका है। 
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