जिला जज राजीव कमल पांडेय ने लूट और हत्या के दोषी नगर कोतवाली के चिलबिला निवासी दिवाकर दुबे को आजीवन कारावास और 70 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। कोर्ट ने अर्थदंड की 25 फीसदी राशि मृतक के भाई राजू मौर्य को प्रतिकर के रूप में देने का आदेश दिया। राज्य की ओर से पैरवी डीजीसी योगेश कुमार शर्मा तथा एडीजीसी विक्रम सिंह ने की।
नगर कोतवाली के रंजीतपुर चिलबिला निवासी वादी मुकदमा राजू मौर्य के अनुसार घटना 28 मार्च 2023 की है। बड़े भाई धर्मेंद्र मौर्य को चिलबिला गांव के दिवाकर दुबे शाम चार बजे घर से ले गए। भाई को मृत अवस्था में रात 9:30 बजे ई-रिक्शा से घर के सामने फेंक कर भाग गए। पड़ोसी ने जानकारी दी तो वादी भाई के पास पहुंचा। उनके मुंह से झाग निकल रहा था, शरीर काली पड़ गई थी। बड़े भाई को मेडिकल कॉलेज ले गया। जहां चिकित्सक ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मुकदमे के अन्य आरोपी चिलबिला निवासी पिंकू पथरकटा को साक्ष्य के अभाव में कोर्ट ने दोष मुक्त कर दिया।