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अवकाश के दिनों की मजदूरी नहीं देने पर होगा एक साल का कारावास

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लॉकडाउन के दौरान निजी शैक्षणिक संस्थान, व्यापारिक इकाइयों, औद्योगिक संस्थानों में कार्य करने वाले कर्मचारियों और मजदूरों को मानदेय का भुगतान नहीं करने वाले संचालकों को एक साल का कारावास और अर्थदंड की सजा हो सकती है। आदेश का उल्लंघन करने पर अगर किसी जानमाल की क्षति होती है तो कारावास की सजा बढ़कर दो साल हो जाएगी। डीएम ने कंट्रोलरूम स्थापित करने पीड़ित लोगों को अपनी शिकायतें दर्ज कराने को कहा है।
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लॉकडाउन में दो वक्त की रोटी की चिंता करने वाले कर्मचारियों और मजदूरों की परेशानी दूर करने के लिए बड़ी पहल की गई है। डीएम डा.रुपेश कुमार ने निजी शैक्षणिक संस्थान, व्यापारिक इकाइयों, औद्योगिक संस्थानों, प्रतिष्ठानों, निजी कार्यालयों, मॉल, दुकानें, ईंट भट्ठों, निजी फैक्ट्रियों, वर्कशॉप, गोदाम, निजी परिवहन, टैक्सी, ऑटो रिक्शा चालकों के मालिकों से कर्मचारियों और मजदूरों का मानेदय अविलंब भुगतान करने को कहा है। डीएम ने कंट्रोलरूम की स्थापना कर कहा है कि अगर कोई मालिक मानदेय का भुगतान नहीं करता है तो पीड़ित 7839564639, 9454417908, 05342-221276 नंबर फोन करके अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को जुर्माना देने के साथ ही एक साल के कारावास की सजा भुगतनी होगी।
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