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प्रतापगढ़ : चेक बाउंस मामले में विद्यालय प्रबंधक को छह माह की कैद, पांच हजार जुर्माना

Thu, 10 Nov 2022 09:45 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रतापगढ़

सार

अर्थदंड की राशि अदा न करने पर उन्हेें 15 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। साथ ही चेक की शेष धनराशि पांच लाख अस्सी हजार रुपये तथा चार लाख पच्चीस हजार रुपये पर छह प्रतिशत  वार्षिक ब्याज वाद दाखिल करने की तिथि से दो माह में परिवादी संतोष कुमार को देना होगा।
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कोर्ट - फोटो : social media
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विस्तार
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सिविल जज जूनियर डिविजन/एफ टी सी प्रथम प्रदीप यादव ने चेक बाउंस के मामले में दोषी पाते हुए मोहनगंज के राजा दिनेश सिंह कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के प्रबंधक रमाकांत शुक्ला को दोषी पाते हुए छह माह के सश्रम कारावास तथा पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

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अर्थदंड की राशि अदा न करने पर उन्हेें 15 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। साथ ही चेक की शेष धनराशि पांच लाख अस्सी हजार रुपये तथा चार लाख पच्चीस हजार रुपये पर छह प्रतिशत  वार्षिक ब्याज वाद दाखिल करने की तिथि से दो माह में परिवादी संतोष कुमार को देना होगा। अभियुक्त रमाकांत की ओर से मुकदमे के दौरान 45 हजार रुपए परिवादी को वापस किए गए हैं।


वादी मुकदमा प्रयागराज के नवाबगंज इलाके के प्रेम मिश्र का पुरवा गांव के संतोष कुमार मिश्रा से विपक्षी रमाकांत शुक्ला ने आवश्यक कार्य के लिए छह लाख पच्चीस हजार रुपये 16 जून 2013 तथा चार लाख पच्चीस हजार रुपए मई 2013 को लिए थे। विपक्षी परिवादी को उक्त रकम तीन-चार माह में वापस करने का वायदा किया था। लेकिन, तीन-चार माह बीत जाने के बावजूद रकम वापस न करने पर उसने परिवादी को 14 सितंबर 2013 को छह लाख पच्चीस हजार रुपए तथा 25 अक्तूबर 2013 को चार लाख पच्चीस हजार रुपए का चेक दिया।
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परिवादी ने उक्त चेक अपने बैंक खाते में जमा किए लेकिन विपक्षी के खाते में पर्याप्त धनराशि न होने से चेक बाउंस हो गया। परिवादी संतोष कुमार ने विपक्षी रमाकांत से कई बार पैसा वापस करने को कहा किंतु उनकी ओर से ली गई धनराशि वापस न करने पर एन आई एक्ट के तहत न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत किया गया। न्यायालय की ओर से दोनों पक्षों को सुनने के बाद आदेश पारित किया गया। परिवादी की ओर से उक्त प्रकरण की पैरवी सुदीप रंजन मिश्र तथा लोक नाथ मिश्र ने संयुक्त रूप से की।

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