अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय रामलाल ने गैर इरादतन हत्या के दोषी आसपुर देवसरा थानाक्षेत्र के भनईपुर दयालगंज निवासी मकालू उर्फ विनोद और भानु उर्फ रंजीत को 10-10 वर्ष कारावास एवं पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। राज्य की ओर से पैरवी एडीजीसी देवेंद्र गुप्ता ने की।
आसपुर देवसरा थानाक्षेत्र के भनईपुर दयालगंज के वादी मुकदमा महेंद्र चौहान के मुताबिक घटना 15 अगस्त 2015 की है। वह अपने मक्के के खेत की रखवाली कर रहे थे। इसी दौरान गांव के मकालू, भानु, भुल्लारे व हरिश्चंद्र अनायास गाली देते हुए लाठी-डंडे से मारने लगे। शोर मचाया तो पिता सोमनाथ, बृजेश कुमार चौहान, अमर सिंह चौहान दौड़कर आए। बीच-बचाव करने पर उन्हें भी मारा पीटा। जिससे सभी लोगों को चोटें आईं। मारपीट से चोटिल अमर सिंह चौहान की मृत्यु हो गई। कोर्ट इसी मुकदमे के अन्य दोषी भुल्लारे व हरिश्चंद्र निवासी भनईपुर दयालगंज को पूर्व में सजा सुनाई थी।