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Pilibhit News: दुकान से बाली चुराने की आरोपी महिला को तीन साल कैद, जुर्माना

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पीलीभीत। अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट अनु सक्सेना ने सराफ की दुकान से सोने की बाली चुराने का आरोप सिद्ध होने पर 19 हजार रुपये जुर्माना लगाने के साथ आरोपी महिला को तीन वर्ष की सजा सुनाई है।
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अभियोजन के मुताबिक, कस्बा पूरनपुर के मोहल्ला साहूकारा के राम निवास ने थाने गजरौला में तहरीर देकर कहा कि उसकी कस्बा गजरौला में सराफ की दुकान है। वह 14 दिसंबर 2008 की शाम को दुकान पर थे। चार औरतें बुर्का पहनकर उसकी दुकान पर आईं और सोने की बाली दिखाने को कहा। इस बीच मौके पाकर डिब्बी में बाली, टॉप्स ताबीज आदि सोने का सामान महिलाएं ले गईं। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना में जनपद बिजनौर की जुबैदा ताहिरा उर्फ हाजरा, सन्नो उर्फ सायरा व जाहिदा को चोरी के साथ गैंगस्टर एक्ट का आरोपी पाते हुए गिरफ्तार किया था। बाद विवेचना आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। जुबैदा की पत्रावली अन्य सह अभियुक्तों से अलग कर सुनवाई की गई। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने व पत्रावली का अवलोकन करने के बाद आरोपी जुबैदा को दोषी पाते हुए सजा सुनाई। संवाद
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