पीलीभीत। पांच साल पुराने चेक बाउंस मामले में एक दुकानदार के लगातार न्यायालय में अनुपस्थित रहने पर सिविल जज (सीनियर डिवीजन)/एफटीसी कोर्ट समाली मित्तल ने गैर जमानती वारंट जारी किया है। न्यायालय ने पुलिस अधीक्षक को आरोपी को गिरफ्तार कर सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए अदालत में पेश करने का आदेश दिया है।
शहर के धीरेंद्र शुक्ला ने न्यायालय में परिवाद दायर कर बताया था कि उनके परिचित मो. जुनैद ने पांच फरवरी 2020 को उनसे 1,40,550 रुपये उधार लिए थे। यह चेक 18 मार्च 2020 को पर्याप्त धनराशि न होने के कारण बाउंस हो गया था। संवाद