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Pilibhit News: 100 क्विंटल से अधिक गेहूं का नहीं होगा सत्यापन

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पीलीभीत। गेहूं खरीद बढ़ाने के लिए पंजीकरण और सत्यापन नियमों को शिथिल किया गया है। अब 100 क्विंटल या इससे अधिक गेहूं होने पर भी सत्यापन की आवश्यकता नहीं रहेगी।
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प्रदेश में किसान को उसकी फसल का वाजिब मूल्य दिलाने के लिए 2425 रुपये समर्थन मूल्य घोषित किया गया, लेकिन खुले बाजार में भाव अधिक होने के चलते सरकार गेहूं खरीद में लक्ष्य के सापेक्ष नहीं उतर पा रही है। इसको देखते हुए खाद्य आयुक्त रणवीर प्रसाद ने प्रदेश के जिलों में 100 क्विंटल व उससे अधिक मात्रा में गेहूं को सत्यापन मुक्त करने का आदेश जारी किया है। संवाद


एफसीआई से लौटा यूपीएसएस का 112 क्विंटल धूलयुक्त गेहूं

पीलीभीत। एफसीआई ने धूलयुक्त 112 क्विंटल गेहूं यूपीएसएस को लौटा दिया है। गुणवत्ता फेल होने पर गेहूं को वापस मंडी भेज दिया गया है। यूपीएसएस गेहूं को साफ करवाने में जुटा है।
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खुले बाजार में समर्थन मूल्य से 80 रुपये तक किसान को ज्यादा भाव मिलने क्रय केंद्रों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। ऐसे में कागजी पेट भरने के लिए यूपीएसएस ने एक गांव से धूल युक्त 112.50 क्विंटल गेहूं की खरीद कर ली। शनिवार को एफसीआई ने गुणवत्ता फेल करके गेहूं को वापस मंडी भेज दिया, जिसे अब साफ किया जा रहा है। यूपीएसएस के जिला प्रबंधक ने बताया कि धूलयुक्त गेहूं आने से गाड़ी वापस हुई है। गेहूं को साफ कराने के बाद दाेबारा गाड़ी भेजने को कहा गया है। संवाद
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