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Pilibhit News: फोन केबल चोरी के दो दोषियों को तीन-तीन साल कैद, जुर्माना

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पीलीभीत। चोरी की अंडर ग्राउंड फोन केबल के साथ पकड़े गए दो आरोपियों को सुनवाई के बाद दोषी पाते हुए अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश (एफटीसी/डब्ल्यूपी) गैंगस्टर एक्ट अनु सक्सेना ने सात-सात हजार रुपए जुर्माना सहित तीन-तीन साल की सजा सुनाई।
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अभियोजन के मुताबिक थाना पूरनपुर के एसआई आत्माराम ने सात अगस्त 2008 को थाना पूरनपुर में रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह हमराह पुलिस इलाके में गश्त पर थे। मुजफ्फरनगर की पुलिया के पास पहुंचने पर बाइक की रोशनी में देखा कि दो लोग गन्ने के खेत से केबल निकाल कर बाहर रख रहे हैं। टोकने पर वह भागने लगे। पुलिस ने दोनों को पकड़ लिया और पूछताछ की। एक ने अपना नाम मुबारिक निवासी ढका थाना पूरनपुर और दूसरे ने अफरोज निवासी थाना भीरा जनपद लखीमपुर हाल निवासी मोहल्ला रजागंज पूरनपुर बताया।
केबल के बारे में बताया कि वह मुजफ्फरनगर और भगवंतापुर से चोरी की है। केबल चोरी की घटना से क्षेत्र की संचार व्यवस्था छिन्न भिन्न हो चुकी थी। पतली केबल 55 मीटर का एक बंडल और मोटी केबल 90 मीटर पांच बंडल थी। गाड़ी की व्यवस्था कर बरामद केबल और मुल्जिमान को थाना लाए। बाद विवेचना आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने और पत्रावली का अवलोकन करने के बाद अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषी पाते हुए सजा सुनाई। संवाद
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