पीलीभीत। सपा कार्यालय को खाली कराए जाने के मामले में मंगलवार को सिविल जज सीनियर डिविजन न्यायालय ने कमीशन की अनुमति दे दी है। 24 जुलाई को दोनों पक्षों की मौजूदगी में सर्वे होगा।
नगर पालिका परिषद ने ईओ आवास पर कब्जा लेने और सपा ने समाजवादी कार्यालय खाली न करने के संबंध में पिछले दिनों न्यायालय सिविल जज सीनियर डिवीजन की शरण ली थी। सपा के प्रार्थना पत्र पर मंगलवार को सुनवाई करते हुए न्यायालय ने कमीशन करने की अनुमति दे दी है। साथ 24 जुलाई को सर्वे किए जाने का आदेश सुनाया।
सर्वे (निरीक्षण) न्यायालय की ओर से कराया जाएगा। सपा जिलाध्यक्ष की याचिका पर अधिवक्ता राशिद मियां कदीरी और नगर पालिका की बोर्ड से उनके अधिवक्ता आलोक नगाईच ने पैरवी की। सपा की अधिवक्ता ने बताया कि कमीशन का ऑर्डर हो गया है। निरीक्षण का आदेश भी न्यायालय ने जारी किया है। संवाद